कर्नाटक :- कर्नाटक की भाजपा सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लाने जा रही है, जिसमे 10 साल तक की सजा का प्रावधान है |
कर्नाटक की भाजपा सरकार ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक विधेयक तैयार कर लीया है, जिसे कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 का नाम दिया गया है। इस विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों, नाबालिगों और महिलाओं के दूसरे धर्म में जबरन धर्मांतरण कराये जाने पर आरोपी को अधिकतम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है।
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भाजपा सरकार इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान कर्नाटक विधानसभा में पेश करने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित कानून की वैधता की जांच के लिए पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें भी आयोजित की हैं। बुधवार रात को विधायक दल की हुई बैठक में भाजपा ने यह निर्णय लिया कि मौजूदा सत्र के दौरान सदन में प्रस्तावित विधेयक पेश किया जाएगा।
धर्मांतरण विरोधी कानून से जुड़े विधेयक को तैयार कर रहे गृह मंत्रालय के मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे सी मधुस्वामी के साथ बैठक की। बाद में राज्य के मुख्य सचिव ने भी गृह सचिव और संसदीय मामलों के सचिव के साथ बैठक की और प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा की गई।
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