GST Council का बड़ा फैसला: उपयोग की गई कारों पर 18% टैक्स, बिक्री पर नुकसान भी टैक्स योग्य

GST Council का बड़ा फैसला: उपयोग की गई कारों पर 18% टैक्स, बिक्री पर नुकसान भी टैक्स योग्य

GST Council का बड़ा फैसला: उपयोग की गई कारों पर 18% टैक्स, बिक्री पर नुकसान भी टैक्स योग्य

GST काउंसिल द्वारा हाल ही में लागू किए गए एक नए नियम के तहत, अब उपयोग की गई कारों की बिक्री पर 18% GST लगाया जाएगा, जो कि कार के खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के मार्जिन पर लागू होगा।

इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में कार खरीदी और उसे 9 लाख रुपए में बेचा, तो 3 लाख रुपए के नुकसान पर भी 18% GST यानी ₹54,000 का टैक्स वसूल किया जाएगा।

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यह फैसला वाहन उद्योग और व्यापारियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि बिक्री पर नुकसान होने के बावजूद टैक्स वसूली की जाएगी। हालांकि GST काउंसिल का कहना है कि यह कदम बाजार में पारदर्शिता और सटीक टैक्स वसूली सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

हालांकि, कई व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने इस नियम पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि उन्हें कैपिटल लॉस टैक्स जैसा कोई नया टैक्स समझ में नहीं आ रहा है। कुछ का कहना है कि यह कदम “नमक पर चोट” जैसा हो सकता है, क्योंकि बिक्री पर नुकसान के बावजूद टैक्स देना पड़ रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम GST से संबंधित है और कैपिटल गेन टैक्स से अलग है, क्योंकि GST का उद्देश्य वस्तु और सेवा पर कर लगाना है, न कि संपत्ति के लाभ या नुकसान पर।

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