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राजधानी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर FIR, सिविल लाइन थाने में केस दर्ज… जानिए क्या है मामला

राजधानी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर FIR, सिविल लाइन थाने में केस दर्ज… जानिए क्या है मामला

रायपुर। कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रायपुर की सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ यह एफआईआर भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर दर्ज की है। पुलिस ने छाबड़ा के आवेदन के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्‍याय संहित (बीएनएस) की धारा 299 और 302 के तहत दर्ज किया है। बीएनएस की ये धाराएं धार्मिक भावना आहत करने से जुड़ा है।

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राहुल गांधी के खिलाफ जो धारा लगाई गई है उसमें बीएनएस की धारा 299 किसी धर्म के प्रति अपमानजनक भाषा या सामग्री का इस्‍तेमाल करने या धार्मिक अनुष्‍ठानों, धार्मिक प्रतिकों का अपमान करने पर लगाया जाता है। इस धारा में 3 साज की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसी तरह धारा 302 किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर लगाया जाता है। इसके तहत एक साल की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है।

सिविल लाइन थाना में दिए अपने लिखित आवेदन में भाजपा नेता छाबड़ा ने राहुल गांधी की तरफ से विदेश में सिक्‍खों को लेकर दिए गए बयान के आधार पर यह शिकायत की है। छाबड़ा ने लिखा है कि सोशल मीडिया के जरिये उन्‍होंने राहुल गांधी का अमेरिका में सिक्‍खों को लेकर दिया गया बयान सुना। छाबड़ा ने लिखा है कि राहुल गांधी के उस बयान से भारत के सिक्‍ख समुदायों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है।

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