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CG:गौ तस्करों की खैर नहीं,7 साल कैद,50 हजार जुर्माना,PHQ से परिपत्र जारी

रायपुर :- छत्तीसगढ़ में गौ तस्करों की अब खैर नहीं है | डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक गौ परिवहन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अवैध होगी और इसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अवैध परिवहन पाए जाने पर 7 साल तक की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गौ-वंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा। गाड़ी पर फ्लैक्स लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन हो रहा है | जिस रूट पर अवैध परिवहन पाया जाता है वहां के एसपी और थाना प्रभारी का सीआर भी खराब होगा, अवैध परिवहन में इस्तेमाल गाड़ी राजसात की जाएगी और गाड़ी मालिक पर भी कार्यवाई की जाएगी |

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इस बावत PHQ से परिपत्र जारी किया गया है | गौ वंश के अवैध परिवहन को रोकने जिला स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति होगी, ये नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे | साथ ही अवैध परिवहन के पुराने प्रकरणों को जिलेवार एकत्रित किया जाएगा, आदतन अपराधियों को ट्रैक किया जाएगा, उन रास्तों पर भी निगरानी कड़ी होगी जहां से अवैध परिवहन किया जाता रहा है |

नए कानून के अनुसार सिर्फ गौवध और तस्करी जैसे कृत्यों के साथ-साथ जानवरों को भूखा रखने, अत्यधिक बोझ रखना, प्रताड़ित करना, पशुओं को टक्कर मारना या अन्य किसी भी तरह से यातना देगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी।

 

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