देव उठनी ग्यारस पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिले में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

देव उठनी ग्यारस पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिले में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

देव उठनी ग्यारस पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिले में जिला स्तरीय कार्यशाला महिला एवं बाल विकारा विभाग द्वारा कलेक्टर सभा कक्ष में संयुक्‍त कलेक्‍टर सुश्री प्रियांशी भंवर की अध्‍यक्षता में आयो‍जित की गई ।

संयुक्‍त कलेक्‍टर सुश्री भंवर ने बताया कि जिला स्तरीय दल में सदस्‍य के रूप में  कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, आदि है । इस कार्यशाला में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को बाल विवाह के दुष्परिमाण बताये गये। उन्‍होने कहा कि जिसमें लडकी आयु 18 साल से कम या लड़के की आयु 21 साल से ही कम न हो। यदि बाल विवाह होता है बालक-बालिका की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कम उम्र में माँ बनने से यौन संक्रमण का खतरा, कमजोर व कुपोषित बच्चों को जन्म देना, घरेलू हिंसा का शिकार, पढाई न कर पाना ।

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उन्‍होने बताया कि इस तरह की कार्यशाला का आयोजन सोण्‍डवा एवं अलीराजपुर समेत अन्‍य ब्‍लॉक स्‍तर पर भी किया जा रहा है जिसमें ब्‍लॉक के डीजे संचालक , हलवाई , क्रेटर्स , बैंड संचालक , धर्म गुरू , कोटवाल , पटेल आदि को बाल विवाह रोकथाम के लिए समझाईश दि जा रही साथ ही उनसे आग्रह किया जा रहा है इस प्रकार की कुसंगत प्रथा को राेकने के लिए आगे आकर प्रयास करें ।

उन्‍होने बताया कि बाल विवाह संज्ञेय गैर जमानती अपराध है इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी, इस अपराध के लिए 02 साल तक की कड़ी कैद या 1 लाख रु. तक का जुर्माना ही सकता है।उन्‍होने ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि  जिले में कही पर भी बाल विवाह हो तो इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस थाना, बाल विवाह निषेध अधिकारी, बाल कल्याण समिति या उसके सदस्य, जिला न्यायधीश या कलेक्टर महोदय, चाईल्ड लाईन 1098 या प्रथम श्रेणी न्यायाधीश आदि पर कर सकते है। बाल विवाह की सूचना देने पर नाम गोपनीय रखा जायेगा। कार्याशाला का संचालन प्रभारी सहायक संचालक हिमानी राठौड़ के द्वारा किया गया। कार्यशाला में बाल कल्याण समिति, चाईल्ड लाईन, एनजीओ, वन स्टॉप सेन्टर, परियोजना अधिकारी एवं सेवा प्रदाता उपस्थित थे ।

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