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डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर्स पर बैन पर लगी रोक

वॉशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से करारा झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती और सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध को फेडरल कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए सस्पेंड कर दिया है।

यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एना रेयेस ने टैलबोट बनाम ट्रंप मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार की यह नीति समानता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर करने का कोई वैध सैन्य आधार नहीं है। उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि “सभी इंसानों को समान बनाया गया है,” और जज ने राष्ट्रपति ट्रंप के जनवरी के अंत के दिए आदेश पर रोक लगा दी है।

ट्रंप ने क्यों लगाया था बैन?

एडवोकेट की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट में यह मामला GLAD लॉ और नेशनल सेंटर फॉर लेस्बियन राइट्स द्वारा 20 ट्रांसजेंडर लोगों की ओर से लाया गया था। ये 20 लोग मिलिट्री में सेवा दे रहे हैं या मिलिट्री में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे है। कोर्ट का यह फैसला ट्रांसजेंडर सैनिकों को मिलिट्री से हटाने के ट्रंप सरकार के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है।

ट्रंप सरकार ने तर्क दिया है कि यह बैन “सेना की तैयारी, यूनिट के बीच एकजुटता और लागत में कमी” के लिए आवश्यक था। जज रेयेस ने उस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है।

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