अगर PAN 2.0 के लिए अप्लाई नहीं किया तो कितना जुर्माना लगेगा? जानें लें हर नियम
भारत में पैन कार्ड बनवाने को लेकर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. कोई भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है. लेकिन एक नागरिक द्वारा सिर्फ एक बार ही पैन कार्ड बनवाया जा सकता है.
दो पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है
हाल ही में भारत में पैन कार्ड को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं. सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. जिसके तहत अब लोगों को हाईटेक पैन कार्ड जारी किए जाएंगे. लेकिन क्या सबको यह पैन कार्ड बनवाना जरूरी होगा.
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अगर किसी ने PAN 2.0 के तहत पैन कार्ड नहीं बनवाया. तो क्या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. बहुत से लोगों के मन में इस तरह के भी सवाल आ रहे हैं. और आप भी यही सोच रहे हैं तो बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार जुर्माना लगाएगी.
सरकार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि जिनके पास पहले से ही पैन कार्ड मौजूद है. उन्हें PAN 2.0 के तहत नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सरकार खुद ही सभी लोगों के पास नए पैन कार्ड पहुंचाएगी.
जब तक लोगों के पास नया हाईटेक पैन कार्ड नहीं पहुंचता. तब तक उनका पुराना पैन कार्ड ही वैलिड रहेगा. लेकिन अगर किसी को अपने पैन कार्ड में कोई जानकारी अपडेट करवानी है. तो इसके बाद जब वह अपडेटेड पैन कार्ड मंगवाता है. तो उसे नया पैन कार्ड PAN 2.0 के तहत ही जारी किया जाएगा.
आपको बता दें भारत में एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रखे जा सकते. अगर किसी के पास दो पैन कार्ड हैं. तो उसे अपना एक पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सरेंडर कर देना चाहिए. नहीं तो 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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