भारत के आयकर विभाग ने नकद लेनदेन पर नए नियमों की घोषणा की है, जो और अधिक सख्त हो गए हैं। इन नए नियमों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप भारी जुर्माना और कर नोटिस हो सकते हैं।
अब से, प्रत्येक व्यक्ति और व्यवसायी को कुछ महत्वपूर्ण नकद लेनदेन सीमाओं का पालन करना होगा:
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- एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक नकद निकासी पर रोक है
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269STAT में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान एक दिन में ₹2 लाख से अधिक नकद स्वीकार नहीं कर सकता है।
जुर्माना: इस नियम का उल्लंघन करने पर प्राप्त राशि के बराबर जुर्माना लगेगा। - व्यवसाय में ₹10,000 से अधिक नकद व्यय वर्जित है
व्यावसायिक खर्चों का भुगतान ₹10,000 से अधिक नकद में नहीं किया जा सकता है।
जुर्माना: कर गणना में इस लागत को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। - ₹20,000 से अधिक नकद ऋण या जमा निषिद्ध है
आयकर धारा 269एसएस और 269टी के अनुसार, ₹20,000 से अधिक नकद ऋण या जमा लेना या देना कानूनी रूप से निषिद्ध है।
जुर्माना: इस नियम को तोड़ने पर 100% जुर्माना लग सकता है। - शादी या अन्य व्यक्तिगत खर्चों के लिए ₹2 लाख से अधिक नकदी का उपयोग निषिद्ध है
शादी या अन्य प्रमुख व्यक्तिगत खर्चों के लिए ₹2 लाख से अधिक का नकद भुगतान निषिद्ध है।
टिप्पणी: इस नियम का उल्लंघन करने पर आप और विक्रेता दोनों कर विभाग की जांच के दायरे में आ सकते हैं। - ₹50,000 से अधिक की नकद बैंक जमा के लिए पैन नंबर आवश्यक है
यदि आप बैंक में ₹50,000 से अधिक नकद जमा करते हैं, तो आपको अपना पैन नंबर प्रदान करना होगा। इसके अलावा, यदि एक वर्ष में नकद संचय ₹10 लाख से अधिक हो जाता है, तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाएगी। - ₹2 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदने/बेचने के लिए नकद का उपयोग नहीं किया जा सकता है
₹2 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए भुगतान केवल बैंकिंग मोड (जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर) के माध्यम से किया जा सकता है।
नकद लेनदेन पर नज़र रखना क्यों महत्वपूर्ण है?
इन नियमों का पालन करने में विफलता पर आपको कर चोरी के लिए भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, कर विभाग की नजरों से बचने और कानूनी झंझटों से बचने के लिए इन सीमाओं का पालन करना बहुत जरूरी है।
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