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Indian Railway: ट्रेन और पटरियों पर रील बनाने वालों की अब खैर नहीं.. GRP और RPF को मिला यह आदेश, तत्काल दर्ज होगा केस

नई दिल्लीः रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के अधिकारियों से कहा है कि यदि रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा पैदा करते हैं या कोच तथा रेलवे परिसर में यात्रियों को असुविधा पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें। रेलवे बोर्ड का यह निर्देश हाल ही में सामने आए उन मामलों के बाद आया है, जिनमें लोगों ने अपने मोबाइल फोन से रेल की पटरियों और चलती ट्रेन में स्टंट के वीडियो बनाकर रेल सुरक्षा के साथ समझौता किया है।

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रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘लोगों ने रील बनाने की सारी हदें पार कर दी हैं। वे न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि रेल की पटरियों पर वस्तुएं रखकर या वाहन चलाकर तथा चलती ट्रेन में जानलेवा स्टंट करके सैकड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘सोशल मीडिया वायरल होने वाले वायरल वीडियो में देखा गया है कि लोग सेल्फी लेते समय ट्रेन के पास आकर ट्रैक के बहुत करीब चले गए, यह समझे बिना कि एक ट्रेन कम समय में कितनी लंबी दूरी तय कर सकती है और इस कारण वे ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे।’

रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ कोई ढील न बरतने की नीति अपनाने के लिए कहा गया है।

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