नेशनल लोक अदालत के प्रचार वाहन को प्रधान जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 सितम्बर 2024 को जिला न्यायालय अशोकनगर तथा तहसील न्यायालय, चंदेरी, मुंगावली एवं ईसागढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर पवन कुमार शर्मा द्वारा बुधवार को जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर से प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंनें बताया कि उक्त प्रचार वाहन के माध्यम से आमजन को नेशनल लोक अदालत के बारे में जागरूक किया जायेगा।
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ऐसे पक्षकार जिनके मामले न्यायालयों में लंबित हैं या ऐसी परिस्थिति निर्मित है, जो भविष्य में न्यायालय में जाने का विषय बन सकती है, दोनों ही परिस्थितियों में पक्षकार स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर या तहसील विधिक सेवा समिति चंदेरी, मुंगावली एवं ईसागढ़ न्यायालय में संपर्क कर अपने मामलों का निराकरण करा सकते हैं, जिससे दोनों पक्षों में उत्पन्न वैमनस्यता समाप्त हो जाती है और दोनों पक्षकारों की जीत होती है।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर रखे जाने वाले मामलों में कोर्ट फीस नहीं लगती है तथा लंबित मामलों में पूर्व में दी गई कोर्ट फीस वापस हो जाती है। 14 सितम्बर 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में छूट संबंधी निर्देश जारी किए हैं। उक्त कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह, जिला न्यायाधीश/सचिव मती रश्मि मिश्रा, जिला न्यायाधीश उपदेश कुमार राठौर, जिला न्यायाधीश राकेश कुमार पाटीदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मती किरण तूमराची धुर्वे, न्यायाधीश ध्रवु अग्रवाल एवं लीगल एड डिफेंस काउंसल के अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु लीगल एड डिफेंस काउंसल के अधिवक्तागण के साथ बैठक आयोजित की गई। इसी क्रम में 14 सितम्बर 2024 को नेशनल लोक अदालत के अवसर पर ए.डी.आर सेंटर, जिला न्यायालय, अशोकनगर में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जिला चिकित्सालय के सहयोग से आमजन के आयुष्मान कार्ड बनाये जाएंगे। आयुष्मान कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज ‘‘आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी.के साथ उपस्थित रहें।
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