आधार card में अब जन्म डेट चेंज करवाने को लेकर बने नए नियम ,इन सर्टिफिकेट बिना नहीं होगा नाम अपडेट
आमजन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आयी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड से जन्मतिथि और नाम अपडेट करने की नियमों बदलाव किया गया है यह बदलाव आधार कार्ड की सुरक्षा और प्रमाणिकता को बनाए रखने में रखने के लिए किया गया।
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आधार कार्ड अपडेट करने के नए नियम
पहली बार जन्म तिथि अपडेट
आधार कार्ड में पहली बार जन्मतिथि अपडेट करने के लिए दसवीं की मार्कशीट या किसी अधिकृत सरकारी दस्तावेज की जरूरत होगी।
दूसरी बार जन्मतिथि अपडेट करने पर
दूसरी बार जन्म डेट अपडेट करने के लिए स्थानीय निकाय का बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है।
तीसरी बार नाम अपडेट
तीसरी बार नाम अपडेट करने पर गजट नोटिफिकेशन पेश करना अनिवार्य होगा। बता दे की गजट नोटिफिकेशन का आधिकारिक सरकारी दस्तावेज होता है जिसे सरकारी गजट प्रकाशित किया गया। यह दस्तावेज़ किसी विशेष सरकारी निर्णय, नियम, कानून, आदेश या किसी महत्वपूर्ण सूचना की घोषणा के लिए जारी किया जाता है। किसी महत्वपूर्ण सूचना की घोषणा के लिए जारी किया जाता है। गजट नोटिफिकेशन का उद्देश्य जनता को सूचित करना होता है। यह सभी सामान्य सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त होता है।
नया अपडेट्स
पता और मोबाइल नंबर अपडेट
आधार कार्ड में एड्रेस और मोबाइल नंबर का एक से ज्यादा बार संशोधित किया जा सकता है।
नया आधार नामांकन
नया आधार नामांकन पूरी तरह से निशुल्क रहेगा।
UIDIA क्रॉस लिमिट के चलते आधार कार्ड में पाबंदियां लगाई है ताकि आधार कार्ड की प्रमाणिकता बनी रहे और इसका दुरुपयोग न हो सके। इन नए नियमो तहत आधार कार्ड धारकों को अपने दस्तावेजों को सही और प्रमाणित रखने की जरूरत है ।
यह कदम आधार कार्ड की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आमजन को को इन नए नियमों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से अपडेट किया जा सके। आधार कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वह नियमों का ध्यान रखने में रखते हुए अपने दस्तावेजों की जांच करें और आवश्यकता है अनुसार अपडेट करवाए।
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