बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 12 मई (सोमवार) से 6 जून (शुक्रवार) 2025 तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। इस अवधि में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन कोर्ट संचालित किए जाएंगे। कोर्ट 9 जून (सोमवार) से पुनः नियमित रूप से खुलेगा।
चीफ जस्टिस के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश के दौरान सभी सिविल, आपराधिक, रिट मामले दाखिल किए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात जज अपने बैठक दिवस को किसी अन्य जज के साथ बदल सकते हैं।
वेकेशन कोर्ट का संचालन सुबह 10:30 बजे से होगा, और सुनवाई के लिए तय तारीखें 13, 15, 20, 22, 27, 29 मई और 3 व 5 जून रखी गई हैं।
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ग्रीष्म अवकाश के दौरान, शनिवार, रविवार तथा छुट्टियों के दिनों को छोड़कर रजिस्ट्री प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। ग्रीष्म अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ सभी नए रिट, सिविल, आपराधिक मामले सुने जाएंगे। नए तथा लंबित जमानत आवेदनों में तत्काल सुनवाई के आवेदन तथा ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों को भी प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा। वेकेशन कोर्ट में जिन मामलों की सुनवाई नहीं होगी, उन मामलों को अगले अवकाश न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। कोर्ट के बैठने के दिन से पहले कार्य दिवस पर दोपहर 1.30 बजे तक दायर किए गए मामलों, आवेदनों को उस बैठक के दिन सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा और कोर्ट बैठने के दिन से ठीक एक दिन पहले प्रकरणों की सूची प्रकाशित की जाएगी।
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