वेब -डेस्क :- भारत में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को हर 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। टोल टैक्स का भुगतान हर वाहन चालक को करना होता है, लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों और श्रेणियों को इस टैक्स से छूट दी गई है। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल टैक्स से छूट पाने वाले लोगों की लिस्ट जारी की है।
किन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स?
परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी लिस्ट में करीब 25 श्रेणियों के लोगों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। इनमें निम्नलिखित प्रमुख नाम शामिल हैं:
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
- किसी भी राज्य के राज्यपाल
- भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज
- लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री
- संसद सदस्य (सांसद) और विधान सभा सदस्य (यदि राज्य के भीतर यात्रा कर रहे हैं)
- थल सेनाध्यक्ष, वायु सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और समकक्ष सैन्य अधिकारी
- राज्य सरकार के मुख्य सचिव और भारत सरकार के सचिव
- अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, अग्निशमन विभाग और शव वाहन
- राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य व्यक्ति
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कैसे बचा सकते हैं टोल टैक्स?
NHAI ने टोल प्लाजा के नियमों में कुछ नए बदलाव किए हैं। यदि टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी होती है, तो वाहन बिना टैक्स चुकाए टोल क्रॉस कर सकते हैं। पहले यह नियम 10 सेकेंड के सर्विस टाइम को लेकर था, जिसे अब अपडेट कर दिया गया है।
इसके अलावा, सरकार जल्द ही GPS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ कम होगी और बिना रुकावट टोल भुगतान संभव हो सकेगा।
फास्टैग की अनिवार्यता
सरकार ने फास्टैग को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है, जिससे कैशलेस टोल भुगतान की सुविधा मिलती है। जल्द ही GPS सिस्टम आने के बाद टोल भुगतान का यह तरीका और भी आसान हो जाएगा।अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं, तो इन नियमों की जानकारी रखना जरूरी है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि अनावश्यक ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी।
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