Trafik नियम: वाहन चालकों को बड़ी राहत, सरकार ने किए ये महत्वपूर्ण बदलाव जानकर आप भी खुश हो जाएंगे
नई दिल्ली: कार और बाइक मालिकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल, अब वाहनों के कटने वाले चालान पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना की घोषणा की है। इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है।
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परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए और यातायात जुर्माने के निपटारे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान राशि को 50% करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए एक प्रस्ताव उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मंजूरी के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों के जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए समर्पित है।
आपको बता दें कि यह प्रस्ताव ट्रैफिक चालानों को जल्दी और अधिक आसान तरीके से निपटाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इस योजना के तहत मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर चालान का निपटान करना होगा। जबकि अधिसूचना के बाद जारी होने वाले चालानों के लिए यह समय सीमा 30 दिन रखी गई है। यह कदम न केवल जनता के लिए ट्रैफिक चालानों का निपटान करने में आसानी लाएगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों के पालन को भी बढ़ावा देगा। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक कानूनों का सम्मान बढ़ेगा और सड़क पर सुरक्षा में सुधार होगा।
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