रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पारित किया।
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ईडी की कार्रवाई और अदालत की टिप्पणी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ECIR दर्ज कर अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले में जांच और ट्रायल की प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है, और अभियोजन की ओर से अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। कोर्ट ने इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दोनों आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी।
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