नई दिल्ली :- नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अहम कानूनी राहत माना जा रहा है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद मामले में गांधी परिवार पर फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम गांधी परिवार के पक्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इससे उन्हें मामले की आगे की कानूनी लड़ाई में रणनीति तैयार करने का समय मिलेगा। ED ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के खिलाफ आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर उन्हें राहत दी है।
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कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी अभियोजन प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जा सकती, जब तक कि अपराध में विधिवत FIR दर्ज न हो। अदालत ने कहा कि PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत ED को जांच शुरू करने से पहले संबंधित अपराध में FIR का होना अनिवार्य है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी, वह अब तक दर्ज नहीं की गई। CBI ने अब तक FIR दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ED ने बिना FIR के ही ECIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। अदालत ने इसे कानून के अनुरूप नहीं माना।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि FIR के अभाव में न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बल्कि उससे जुड़ी अभियोजन प्रक्रिया बनाए रखना योग्य नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है। अदालत ने साफ किया कि उसका यह आदेश आरोपों के गुण-दोष यानी मेरिट पर आधारित नहीं है, बल्कि केवल कानूनी प्रक्रिया की वैधता पर केंद्रित है। इस आदेश के साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED की शिकायत को खारिज कर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
ED की प्रतिक्रिया
ईडी सूत्रों का कहना है कि कोर्ट का फैसला केवल तकनीकी आधार पर दिया गया है और मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने के बाद ED अपनी जांच जारी रखेगी, और जैसे ही पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, ED फिर से चार्जशीट पेश करेगी। ED का दावा है कि यह स्पष्ट मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस फैसले के बाद गांधी परिवार को फिलहाल कानूनी राहत मिली है, लेकिन मामले की जांच प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है।
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