रायपुर :- छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव पूरा कर चुके शिक्षकों और प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठकों को अब पदोन्नत किया जाएगा। यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के तहत दी जा रही है। साथ ही 10 फरवरी 2021 के निर्देशों के आधार पर संभाग स्तरीय विभागीय पदोन्नति एवं छानबीन समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया है।
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उच्च श्रेणी शिक्षक/प्राथमिक शाला प्रधान पाठक (स्नातक/प्रशिक्षित) (टी संवर्ग) को पदोन्नत कर प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला (टी संवर्ग) बनाया गया है।
पदोन्नत शिक्षकों को सातवें वेतनमान के तहत वेतन मैट्रिक्स 38100-120400 (लेवल-09) में रखा जाएगा, जो पहले 9300-34800 ग्रेड पे 4300 के समकक्ष है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार, पदोन्नति के बाद पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए अलग से पदांकन आदेश जारी किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेशभर के शिक्षकों में खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अब राहत मिली है।
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