तलाक के बाद भी पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता, जब तक नहीं हुई दूसरी शादी : हाईकोर्ट
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाकशुदा महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि आपसी सहमति से तलाक होने के बावजूद, पत्नी को भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) मिलना जारी रहेगा — जब तक वह दूसरी शादी नहीं कर लेती। कोर्ट ने कहा जब तक तलाकशुदा…