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15 साल पुरानी गाड़ी को ऐसे कराएं री-रजिस्ट्रेशन

ऑटो डेस्क :- अगर आपके पास भी 4 पहिया वाहन है और आपकी गाड़ी  15 साल पुरानी हो चुकी है तो चिंता की कोई बात नहीं है | आप अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को इस तरीके से री-रजिस्ट्रेशन कराकर फिर 5 साल सड़कों पर दौड़ा सकते हैं | बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरुरत है |

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सबसे पहले चेक करें फिटनेस
री-रजिस्ट्रेशन की पहली शर्त यह है कि आपकी गाड़ी सड़क पर चलने लायक होनी चाहिए. RTO अधिकारी गाड़ी के इंजन, लाइट, ब्रेक और पॉल्यूशन की जांच करते हैं. अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तभी रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाया जाता है.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आवेदन करने से पहले इन कागजों को तैयार रखें-

फॉर्म 25: यह री-रजिस्ट्रेशन के लिए अहम एप्लीकेशन फॉर्म है.
आपकी गाड़ी का पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट.
वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट.
गाड़ी का वैलिड बीमा.
मालिक के पैन कार्ड की कॉपी.
फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसे आरटीओ ने जारी किया हो.
ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
अब री-रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिजिटल हो गया है. इसके लिए आप-
भारत सरकार के परिवहन पोर्टल पर जाएं.
‘Vehicle Related Services’ चुनें और अपना राज्य और RTO सेलेक्ट करें.
‘Renewal of Registration’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर डालकर फॉर्म भरें.
जरूरी फीस ऑनलाइन जमा करें और अपॉइंटमेंट बुक करें.


RTO में गाड़ी का टेस्ट
तय तारीख पर आपको अपनी गाड़ी लेकर आरटीओ ऑफिस जाना होगा. वहां आपकी गाड़ी का फिजिकल टेस्ट होगा. अगर सब कुछ सही रहा तो आपकी आरसी को अगले 5 साल के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा. पुरानी गाड़ियों पर सरकार ग्रीन टैक्स लेती है, जो आपको रिन्यूअल के समय देना होगा. आरसी खत्म होने से कम से कम 60 दिन पहले आवेदन कर देना चाहिए, जिससे देरी होने पर मासिक जुर्माने से बचा जा सके |

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