Site icon unique 24 news

कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ‘गद्दार’ कमेंट मामले में मिली अग्रिम जमानत

नेशनल डेस्क। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर दिए गए बयान पर बढ़ते विवाद के बीच कोर्ट ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। कामरा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया था और उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा था, जिसके चलते उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।

विवाद की शुरुआत और पुलिस कार्रवाई

कामरा के मुंबई स्थित खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में हुए शो के दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए एक पैरोडी गीत प्रस्तुत किया था। इसके बाद शिवसेना समर्थकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने क्लब व होटल में तोड़फोड़ कर दी। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के बाद खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया।

मुंबई पुलिस ने 36 वर्षीय कॉमेडियन को दो बार समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। पहले समन में उन्हें मंगलवार को पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने सात दिन का समय मांगा। इसके बाद दूसरे समन में 31 मार्च तक पेश होने का निर्देश दिया गया है।

यह भी पढ़ें..

DA Hike : केंद्र कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, जानें कितनी होगी नई सैलरी

शिवसेना कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और रिहाई

स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के आरोप में शिवसेना के 12 कार्यकर्ताओं, जिनमें राहुल कनाल भी शामिल हैं, को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, कुछ घंटों बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

इस बीच, महाराष्ट्र विधान परिषद ने भी शिंदे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया है।

 

देश दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए

हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें….

Unique 24 Bharat – YouTube

Exit mobile version