वेब-डेस्क :- आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। बताया गया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों पर ध्यान न दें। इसमें कोई विस्तार नहीं है। 14 सितंबर को देर रात ‘X’ पर एक पोस्ट में विभाग ने सोशल मीडिया पर प्रसारित अंतिम तिथि विस्तार की खबरों को फर्जी करार दिया। फर्जी खबर में दावा किया गया था कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। करदाताओं से सिर्फ विभाग के सोशल मीडिया हैंडल @IncomeTaxIndia पर आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने का अनुरोध करते हुए विभाग ने कहा, ‘आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही रहेगी।’
पोर्टल में कुछ गड़बड़ियां
पिछले कुछ दिनों में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करते समय गड़बड़ियां आ रही हैं। आयकर विभाग ने सोमवार सुबह ऐसी ही एक पोस्ट के जवाब में कहा, ‘ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है। कृपया अपना ब्राउजर कैशे साफ करें या किसी अन्य ब्राउजर के माध्यम से पोर्टल एक्सेस करने का प्रयास करें।’ आईटीआर अपलोड करने और कर भुगतान में समस्याओं का दावा करने वाले एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए विभाग लोगों से अपनी जानकारी (पैन और मोबाइल नंबर सहित) ईमेल आईडी orm@cpc.incometax.gov.in पर साझा करने के लिए कह रहा है।
उपयोगकर्ताओं को जवाब
इससे पहले 14 सितंबर को आयकर विभाग ने एआईएस या टीआईएस डाउनलोड करने में समस्या का दावा करने वाले उपयोगकर्ताओं को जवाब देते हुए कहा था कि हमने अपनी टीम से जांच की है। एआईएस या टीआईएस सुविधा बिना किसी समस्या के काम कर रही है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इसे फिर से एक्सेस करने का प्रयास करें। यदि आपको फिर भी कठिनाई हो रही है, तो कृपया अपनी जानकारी (अपने मोबाइल नंबर और सार्वजनिक आईपी पते सहित) cmcpc_support@insight.gov.in पर हमारे साथ साझा करें।
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24×7 आधार पर काम कर रहा हेल्पडेस्क
‘एक्स’ पर एक पोस्ट में विभाग ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए, उसका हेल्पडेस्क 24×7 आधार पर काम कर रहा है और कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है।
6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल
13 सितंबर को विभाग ने कहा था कि दोपहर तक 6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे। इससे पहले विभाग ने मई में उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और संस्थाओं की ओर से आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर करने की घोषणा की थी, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है। यह विस्तार आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में संरचनात्मक और विषयवस्तु संशोधनों के कारण किया गया था, जिसकी अधिसूचना अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में जारी की गई थी। एवाई 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म में किए गए बदलावों के लिए आईटीआर दाखिल करने की सुविधाओं और बैक-एंड सिस्टम में भी संशोधन करने की आवश्यकता है।
पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई
आईटीआर दाखिल करने में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई, 2024 तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए यह संख्या 6.77 करोड़ थी, जो वर्ष-दर-वर्ष 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
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