रायपुर:- राजधानी रायपुर में यदि आपकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान कट गया है और आप उस पर जुर्माना ज्यादा मानते हैं या राहत चाहते हैं, तो अब आपके लिए लोक अदालत एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। आज यानि 13 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा नागरिकों को यह सुविधा दी जा रही है कि वे अपने चालान संबंधी प्रकरणों के निपटारे के लिए लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं।
क्या है व्यवस्था?
जिन वाहन चालकों के ऊपर ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे अब लोक अदालत के माध्यम से फाइन में छूट या समझौते का लाभ ले सकते हैं।
इसके लिए उन्हें लोक अदालत में आवेदन करना होगा, जिसके बाद मामले की सुनवाई तय तारीख पर की जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
आवेदन जिला न्यायालय परिसर स्थित लोक अदालत कार्यालय में किया जा सकता है।
चालान की कॉपी, वाहन के दस्तावेज और पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।
कुछ मामलों में ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी दी जा सकती है (जिला प्राधिकरण की जानकारी के अनुसार)।
क्या मिलेगा लाभ?
ट्रैफिक चालान पर लगने वाला जुर्माना घटाया जा सकता है।
अदालत द्वारा आपसी समझौते के आधार पर राहत दी जाती है।
पुराने मामलों के निपटारे में तत्काल निर्णय और क्लोजर का मौका मिलता है।
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किन मामलों में मिलेगी राहत?
रेड लाइट जंप करना
बिना हेलमेट/सीट बेल्ट चलना
स्पीडिंग, नो पार्किंग, ओवरलोडिंग आदि
और अन्य सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन
(गंभीर अपराध या दुर्घटना से जुड़े मामलों पर यह छूट लागू नहीं होगी)
प्रशासन की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस (Lok Adalat) रायपुर ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित चालानों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से शांति और समझौते से करें, ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर बोझ भी कम हो और नागरिकों को भी राहत मिले।
यदि रायपुर में आपके वाहन पर चालान बकाया है, तो अब जुर्माने की रकम घटवाने या समझौते के माध्यम से उसका समाधान पाने के लिए लोक अदालत में आवेदन करें। यह प्रक्रिया न केवल सरल है, बल्कि समय और पैसे की बचत भी करती है।
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