खरसिया-नवा रायपुर-परमकलाकसा नई रेल लाइन परियोजना के लिए ज़मीन खरीद-बिक्री पर रोक, रायपुर जिले के ये गांव प्रभावित

खरसिया-नवा रायपुर-परमकलाकसा नई रेल लाइन परियोजना के लिए ज़मीन खरीद-बिक्री पर रोक, रायपुर जिले के ये गांव प्रभावित

रायपुर। खरसिया से नवा रायपुर होते हुए परमकलाकसा तक प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को लेकर तैयारी तेज़ हो गई है। इसी क्रम में रायपुर कलेक्टर ने रेलवे के आग्रह पर जिले के कई गांवों में भूमि संबंधी लेन-देन पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और बिचौलियों व भू-माफियाओं के दखल को रोकना है।

जिन क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू किया गया है, वे खरोरा, मंदिर हसौद और गोबरा नवापारा (अभनपुर) की तहसीलें हैं। यहां के कई गांवों में भूमि की खरीद-फरोख्त, बटांकन, खाता विभाजन, प्रयोजन परिवर्तन सहित सभी प्रकार के अंतरण पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है।

किन गांवों में लागू हुआ प्रतिबंध?

रायपुर कलेक्टर ने जिले के तमाम एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को खरोरा तहसील के ग्राम आलेसुर, पचरी, छड़िया, नाहरडीह, पथराकुण्डी खरोरा, मांठ, बेलदारसिवनी, बुड़ेनी; मंदिर हसौद तहसील के ग्राम खौली, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, परसदा उमरिया, गुजरा, धमनी, गनौद और गोबरा नवापारा अभनपुर के ग्राम खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव, गिरोला, बेलभाठा, उरला, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोंढरा, खट्टी, परसदा में राजस्व के राजस्व कार्यों पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया है।

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इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र के आधार पर राजस्व विभाग ने निर्देशित किया है कि अर्जन के अधीन के भूमि का बटांकन छोटे टुकड़ों में अंतरण एवं अन्य प्रयोजन के प्रवर्तन के कारण भूमि अर्जन की लागत अप्रत्याशित की वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में मूल भूनिस्वानी को समूचित लाभ होने की बजाय भूमि में खरीद बिक्री में संलिप्त बिचौलियों और भू माफियाओं द्वारा लाभ अर्जित किया जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।

इसके साथ तमाम एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गयाहै कि किसी भी विधि के अधीन भूमि के अर्जन हेतु अपेक्षक निकाय से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात या अर्जन हेतु किसी अधिसूचना के जारी होने के पश्चात, अथवा खनन का आशय पत्र किसी भूमि के संबंध में जारी होने के पश्चात उक्त भूमि का अंतरण कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाए।

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