कवर्धा :- जिला कबीरधाम के थाना सहसपुर लोहरा में आज एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नव निर्मित थाना भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव (भा पु से), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार (भा पु से), जिला पुलिस के अधिकारी, पुलिसकर्मी, और क्षेत्र के सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे।
आज से तीन नए आपराधिक कानून देसभर में लागू हो रहे हैं। इसमें आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी।
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इस नए कानून की शुरुआत होते ही जिला कबीरधाम के थाना रेंगाखार में एक FIR दर्ज किया गया जिसे BNS के तहत दर्ज किया गया जो पीड़ित के आवेदन पर नए कानून के तहत दर्ज होने वाला देश का पहला FIR है | उप मुख्यमंत्री ने इन नए कानूनों के लागू होने पर खुशी जताते हुए कहा, “ये कानून भारतीय न्याय प्रणाली में एक नई क्रांति लाएंगे। इससे न केवल अपराधों की जांच में तेजी आएगी बल्कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी मिल सकेगी। नए कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को न्याय पाना और भी आसान होगा।”
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा में सुधार लाना है। इसके तहत नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिससे कानून का पालन करना और उसकी रक्षा करना आसान होगा। साथ ही मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम होगी।
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