Tax Free State : देश में इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों के लिये ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है | भारत में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 देश में टैक्स फाइलिंग को अनिवार्य बनाता है | पर क्या आप जानते हैं देश में एक राज्य ऐसा भी है जो बिलकुल Tax Free है |
चलिए जानते हैं देश के Tax Free टैक्स फ्री राज्य के बारे में………
भारत में केवल एक ही राज्य है जिसे Tax Free State के तौर पर जाना जाता है. इस राज्य का नाम है सिक्किम (Sikkim). इस राज्य में रहने वाले लोगों को अपनी कमाई पर एक भी रुपए का इनकम टैक्स नहीं देना होता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 (F) के मुताबिक, सिक्किम के लोगों को टैक्सेशन के दायरे से बाहर रखा गया है.
आखिर इस राज्य को इतनी बड़ी राहत क्यों?
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आखिर सिक्किम के लोगों को इनकम टैक्स के मामले में इतनी बड़ी राहत क्यों दी गई है? दरअसल 1975 में जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ था, उस समय सिक्किम इस शर्त पर भारत में शामिल हुआ था कि वो अपने पुराने कानून और स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखेगा, और भारत सरकार ने इस शर्त को मान लिया था | जिसके अनुसार यहां के मूल निवासियों को तो आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत इनकम टैक्स से छूट हासिल है | आपको बता दें कि सिक्किम को संविधान के आर्टिकल 371-एफ के तहत ये विशेष दर्जा मिला हुआ है |
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