दुर्ग :- छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की। स्कूलों के आसपास विशेष चेकिंग के दौरान 30 से अधिक छात्र-छात्राएं बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते मिले। कार्रवाई के साथ अभिभावकों की काउंसलिंग की गई और सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया गया।
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सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने जिले में संयुक्त विशेष अभियान चलाया। स्कूलों के खुलने और छुट्टी के समय प्रमुख मार्गों एवं शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष चेकिंग की गई।
अभियान के दौरान करीब 300 वाहनों की जांच की गई। जांच में 30 से अधिक नाबालिग छात्र-छात्राएं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाते मिले। सभी मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के बाद संबंधित छात्रों के अभिभावकों को कंट्रोल रूम सेक्टर-6 बुलाकर काउंसलिंग की गई। अधिकारियों ने उन्हें नाबालिगों को वाहन देने के कानूनी परिणामों और सड़क सुरक्षा के महत्व से अवगत कराया। साथ ही भविष्य में बच्चों को वाहन नहीं देने का लिखित वचन भी लिया गया।
पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि कोई नाबालिग दोबारा वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत वाहन स्वामी या अभिभावक पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना, वाहन का पंजीयन निलंबित करने तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
अभियान के साथ-साथ जनता स्कूल भिलाई-3, स्वामी आत्मानंद स्कूल फरीद नगर और रिसाली शीतला नगर में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान लगभग 900 विद्यार्थियों और नागरिकों को हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, यातायात नियमों के पालन, बिना लाइसेंस वाहन नहीं चलाने और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में जानकारी दी गई।
दुर्ग पुलिस और परिवहन विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने के लिए न दें। विभाग का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर इस तरह के विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
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