CM योगी का बड़ा फैसला: जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे पर 8,585 करोड़ स्वीकृत

CM योगी का बड़ा फैसला: जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे पर 8,585 करोड़ स्वीकृत

लखनऊ :- CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की लागत को मंजूरी दी गई। जेवर हवाई अड्डे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले इस 74.467 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 8,585.51 करोड़ होगी। छह लेन वाले इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के साथ गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर तथा जेवर हवाई अड्डे के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगी।

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सरकार विश्वकर्मा श्रमिक सम्मान योजना 2.0 का विस्तार करेगी। मंत्रिमंडल ने पहले से शामिल 11 पारंपरिक व्यवसायों के अतिरिक्त 14 नए व्यवसायों को जोड़ने की मंजूरी दी है। नए पारंपरिक व्यवसायों में मूर्तिकार, माला बनाने वाले, दुधारू, भरभुजा कारीगर और मछुआरे शामिल हैं। प्रशिक्षित कारीगरों को 15 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। यह ऋण बिना गारंटी और बिना ब्याज के उपलब्ध होगा।
आठ जिलो को मिलाकर प्रयाग-चित्रकूट अथॉरिटी बनेगी
प्रयागराज और चित्रकूट मंडल के सभी आठ जिलों को मिलाकर राज्य की राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने चित्रकूट-प्रयागराज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। चित्रकूट मंडल के चार जिले – बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा – के साथ-साथ प्रयागराज मंडल के कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़ को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

मौसम संबंधी नुकसान से किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू करने पर सहमति जताई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत, सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर रबी और खरीफ की प्रमुख फसलों का एक निश्चित अवधि के लिए बीमा किया जाएगा। किसानों के लिए प्रीमियम मात्र 1.5 से 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
प्रदेश में श्रमिकों के लिए नई मजदूर संहिता नियमावली लागू
राज्य में श्रमिकों के लिए नया श्रम कानून लागू किया जाएगा। नए नियमों में न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी शामिल है। नियोक्ताओं को मजदूरी, ओवरटाइम, कटौतियों आदि का रिकॉर्ड डिजिटल या भौतिक रूप में कम से कम पांच वर्षों तक सुरक्षित रखना होगा।
ये फैसले भी हुए
उत्तर प्रदेश और एचसीएल फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन को सितंबर 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
राज्य संपत्ति विभाग लेखा कैडर नियम और भूविज्ञान एवं खनन (समूह ए और बी) सेवा नियम स्वीकृत हो गए हैं।
नागरिक, वित्त, एमएनआरईजीए और जल जीवन मिशन पर सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी।
आवास विभाग को सात शहरों में बहुउद्देशीय केंद्र बनाने के लिए मुफ्त भूमि दी जाएगी।
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (संशोधन) विधेयक वापस लिया जाएगा। इसमें कुछ मामलों में कारावास की सजा समाप्त करने का प्रावधान था, लेकिन नए श्रम संहिता के लागू होने के बाद यह प्रावधान अब लागू नहीं होता।
घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी गई है।

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