Rahul Gandhi: गर्भवती पत्रकार को कथित धक्का देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Rahul Gandhi: गर्भवती पत्रकार को कथित धक्का देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली मंगलवार को, तीन महीने की गर्भवती एक पत्रकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। पत्रकार का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च के दौरान राहुल गांधी ने उसे धक्का दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामले की सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने CJI सूर्य कांत के समक्ष एक गर्भवती महिला पत्रकार द्वारा दायर याचिका का मौखिक रूप से उल्लेख किया, जिसके बाद पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। याचिका में क्या कहा गया था

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महिला पत्रकार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि चौथे प्रतिवादी, राहुल गांधी ने अचानक उसे काफी जोर से गेट की तरफ धकेल दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गई। उसने गिरते समय खुद को संभालने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पाई; वह गिर गई और उसे काफी चोटें आईं, जिसके कारण उसे अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। आगे कहा कि यह धक्का उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करने के दौरान दिया गया था। मैंने मना भी किया फिर भी उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। यह भीड़ में होने वाली कोई मामूली धक्का-मुक्की नहीं थी।

वहीं, याचिकाकर्ता ने बार-बार कहा सर, मुझे धक्का दिया जा रहा है, सर, कृपया धक्का न दें, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के “राहुल गांधी जिंदाबाद” के नारों के शोर में उसकी यह आवाज दब गई।
याचिका में डीसीपी के पास शिकायत का भी जिक्र पत्रकार ने अपनी याचिका में यह भी बताया कि उन्होंने डीसीपी के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बीएनएस की धारा 74, 115(2), 125 और 131 के साथ धारा 3(5) के तहत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। हालांकि, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

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