सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग, केंद्र को उस अर्जी पर नोटिस जारी किया जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग की गई थी. इस याचिका में आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग में दो दूसरे कमिश्नरों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर चुनाव आयोग के जवाब पर विचार करने के बाद उसे पता चलता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ फैसले जरूरी एकमत के बिना लिए थे, तो वह उन फैसलों पर फिर से विचार कर सकता है या उन्हें वापस ले सकता है. कोर्ट ने कहा, ‘नोटिस के बाद, अगर वे आकर दिखाते हैं कि एबीसी के फैसले एकमत के बिना लिए गए थे, तो हम उन फैसलों को वापस ले लेंगे.’
बेंच राकेश कुमार सिंह और वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कुमार द्वारा अपने दो साथियों की सहमति के बिना कथित तौर पर लिए गए फैसलों, गाइडलाइंस और सॉफ्टवेयर बदलावों को भी चुनौती दी है.
पटना निवासी राकेश कुमार सिंह की जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने की अपील की गई है कि क्या कुमार अकेले उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कानूनी तौर पर पूरे चुनाव आयोग (EC) की है और अगर ऐसा है, तो उन कामों को गैर-कानूनी घोषित किया जाए और सही कानूनी कार्रवाई की जाए.
याचिका में लिखा, ‘यह निर्देश दें कि रेस्पोंडेंट नंबर 3 (CEC) इस याचिका की आखिरी सुनवाई तक मुख्य चुनाव आयुक्त अपना काम न करें. यह निर्देश दें कि इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त का काम रेस्पोंडेंट नंबर 4 (सुखबीर सिंह संधू) और 5 (विवेक जोशी) के एकमत फैसले से किया जाए. और यह निर्देश दें कि इस खाली जगह पर कोई भी अपॉइंटमेंट भारत के चीफ जस्टिस समेत एक कमेटी की सिफारिश पर किया जाए.’
इसमें ‘इलेक्शन कमीशन के मल्टी-मेंबर कैरेक्टर’ को बनाए रखने के लिए याचिका की आखिरी सुनवाई तक कुमार को सस्पेंड करने की मांग की गई. यह याचिका एक अखबार की एक रिपोर्ट के बैकग्राउंड में आई है जिसमें दावा किया गया था कि इलेक्शन कमिश्नर संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर फैसलों और आदेशों पर रिकॉर्ड पर आपत्ति जताई थी, जो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे.
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